आरबीआई ने यूटर्न लिया, कहा - सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ना जरूरी
इससे पहले एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने कहा था कि उसने बैंकों को लोगों के खाते बायोमीट्रिक पहचान संख्या ‘आधार’ से जोड़ने का कोई निर्देश नहीं दिया है

सूचना का अधिकार कानून के तहत हासिल जवाब पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अब ‘यूटर्न’ ले लिया है. आरबीआई ने शनिवार को अपने आधिकारिक बयान में साफ किया है कि एक जून, 2017 से सभी बैंक खातों को बायोमीट्रिक पहचान संख्या - आधार से जोड़ना जरूरी है. इससे पहले मीडिया में चल रही तमाम रिपोर्टों में बताया गया था कि आरबीआई ने लोगों के बैंक खातों को उनकी आधार संख्या से अनिवार्य तौर पर जोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया है.
आरबीआई ने अपने बयान में कहा है, ‘एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनीलॉन्डरिंग रोकथाम (अभिलेखों का रक्षण) के दूसरे संशोधित विनियम के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना जरूरी है.’ उसने यह भी कहा कि ये नियम कानूनी हैं, लिहाजा बैंकों को बिना किसी दूसरे निर्देश की प्रतीक्षा किए इस आदेश पर अमल करना है.
सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ना जरूरी !
Reviewed by Editor
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October 21, 2017
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