अमेरिका (America) और बाकी देशों में भेजने वाले कबूतरबाजों पर शिकंजा कड़ा करने के लिए प्रदेश की एसआईटी (Special Investigation Team) ने अब खास तैयारी कर ली है। इसके तहत पीड़ितों के बयान 164 के तहत अदालत (Court) में कराने के साथ-साथ अब कबूतरबाजों पर मानव तस्करी (Human trafficking) व एक्सटोरशन जैसी धाराएं भी लगेंगी ताकि सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ सकें।
राज्य में अभी तक 320 केस विदेश भेजने के नाम पर ठगी के दर्ज हो चुके हैं, काफी संख्या में कबूतरबाजों को अभियान चलाकर गिरफ्तार किया जा चुका है।
हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच में अमेरिका की विभिन्न जेलों से डिपोर्ट किए गए हैं। पहली बार में 73 और दूसरी बार में 75 युवा अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए थे। इन सभी को कबूतरबाजों ने अवैध तौर पर अमेरिका में प्रवेश कराने का वायदा कर लाखों की वसूली की थी।
गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में इस तरह के मामलों में एसआईटी का गठन कर इसकी चीफ वरिष्ठ आईपीएस एवं करनाल की आईजी भारती अरोड़ा को जिम्मेवारी सौंपी है। उन्होंने अभी तक 320 मामले दर्ज हो जाने की पुष्टि कर दी है। अन्य पर शिकंजा कसा जा रहा है।
कबूतरबाजों पर शिकंजा अब नहीं मिलेगी बेल
Reviewed by Editor
on
July 03, 2020
Rating:

No comments: